Sidhi News:अभ्यर्थी, निर्वाचन एजेंट तथा गणना एजेंट को दिया गया मतगणना का प्रशिक्षण,मतगणना हाल के लिए ये हैं नियम

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Sidhi News:अभ्यर्थी, निर्वाचन एजेंट तथा गणना एजेंट को दिया गया मतगणना का प्रशिक्षण,मतगणना हाल के लिए ये हैं नियम



Sidhi News:अभ्यर्थी, निर्वाचन एजेंट तथा गणना एजेंट को दिया गया मतगणना का प्रशिक्षण,मतगणना हाल के लिए ये हैं नियम



सीधी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय के निर्देशन में जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों, निर्वाचन एजेंटों तथा गणना एजेंट को मतगणना का प्रशिक्षण दिया गया। सर्वप्रथम कलेक्टर ने राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। कलेक्टर ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन में राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिले में 17 नवंबर को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ यह सभी के सहयोग से ही संभव हुआ है। मतगणना का कार्य भी सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होगा। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, रिटर्निंग ऑफिसर चुरहट शैलेश द्विवेदी, सीधी नीलेश शर्मा, सिहावल एसपी मिश्रा, धौहनी आर पी त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी, निर्वाचन एजेंट तथा गणना एजेंट उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने बताया कि जिले की चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना का कार्य 03 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से शासकीय संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पुराने भवन में किया जाएगा। गणना एजेंटों को सुबह 7 बजे तक अपने निर्धारित स्थान में उपस्थित होना होगा। मतगणना दिनांक से तीन दिन पूर्व शाम 5 बजे प्रारूप 18 में गणना एजेण्ट की नियुक्ति दो प्रतियों एवं दो फोटो के साथ अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा। इस पहचान पत्र को गणना एजेण्ट को धारण करना होगा। इस पहचान पत्र के साथ संबंधित एजेण्ट को अपना एक अन्य पहचान पत्र भी साथ लाना होगा। मतगणना हाल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रवेश के पश्चात एजेण्ट को आवंटित टेबल क्रमांक के सामने जाकर बैठना होगा।

मंत्री गणना एजेण्ट नहीं हो सकते
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कलेक्टर ने बताया कि केन्द्र तथा राज्य सरकार के आसीन मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा के सदस्य, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत संघ के अध्यक्ष, केन्द्र तथा राज्य उपक्रमों के अध्यक्ष और सदस्य, किसी भी प्रकार से सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था के व्यक्ति, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में कार्य करने वाले पैरामेडिकल, डीलर्स, आंगनवाड़ी कर्मचारी तथा शासकीय सेवारत व्यक्ति गणना एजेण्ट नहीं बन सकते। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम ईटीपीबी तथा डाकमत पत्रों की गणना होगी उसके आधा घंटा पश्चात कन्ट्रोल यूनिट में दर्ज मतों की गणना की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा के लिए मतगणना दो पृथक-पृथक कक्षों में की जाएगी। ईव्हीएम मशीनों की गणना के लिए प्रत्येक विधानसभा में 16 गणना टेबलों का प्रस्ताव भेजा गया है। चुरहट एवं सीधी विधानसभा क्षेत्र में 4-4 टेबिल में डाक मत पत्रों की गणना होगी। सिहावल तथा धौहनी विधानसभा क्षेत्र में 3-3 टेबिलों में डाक मतपत्रों की मतगणना का कार्य सम्पन्न होगा। इसी प्रकार सभी विधानसभा क्षेत्रों में ईटीपीबी के लिए एक-एक पृथक टेबल पर गणना होगी।

कलेक्टर ने बताया कि मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के अगले दिवस संवीक्षा के दौरान ऐसी मशीनें जहां सीआरसी नहीं की गई, माॅकपोल स्लिप नहीं निकाली गई या मतपत्र लेखा से डाले गए मतों का मिलान नहीं हो रहा उनके संबंध में अभ्यर्थियों अवगत कराकर उनके ईव्हीएम की गणना नहीं की जाएगी। इनकी गणना व्हीव्हीपीएटी से होगी जो अभ्यर्थियों के जीत-हार के अंतर पर निर्भर होगा। कोई भी समस्या आने पर रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय ही मान्य होगा। सीयू की मतगणना पूर्ण होने के बाद व्हीव्हीपीएटी पेपर पर्ची की गणना आयोग के निर्देशानुसार उपरोक्त तीन परिस्थिति की पहले फिर रेण्डम चयनित 5 मतदान केन्द्र की व्हीव्हीपीएटी बुलाकर वीसीबी बूथ में की जाएगी। 

बैठक में मास्टर ट्रेनर्स डॉ अरविंद कुमार त्रिपाठी, डॉ पी के सिंह, डॉ के बी सिंह तथा डॉ दिलीप सोनी द्वारा आयोग द्वारा मतगणना के संबंध में जारी निर्देशों के विषय में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया।

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