Aadhaar Card New Update: UIDAI ने बदले अपडेट,नाम से लेकर जन्म तिथि तक के नियम में बदलाव, अब इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

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Aadhaar Card New Update: UIDAI ने बदले अपडेट,नाम से लेकर जन्म तिथि तक के नियम में बदलाव, अब इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत


Aadhaar Card New Update: UIDAI ने बदले अपडेट,नाम से लेकर जन्म तिथि तक के नियम में बदलाव, अब इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत



Aadhaar Card New Update: आधार कार्ड के बिना आजकल कोई भी सरकारी काम नहीं होता है। सरकारी योजना से लेकर बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसलिए हर किसी के लिए आधार अपडेट की खबरें जानना जरूरी है।
आधार कार्ड को लेकर अब एक नया अपडेट आया है. अपडेट है कि आधार कार्ड वैलिड डॉक्यूमेंट लिस्ट में बदलाव किए गए हैं. नए अपडेट के बाद अब नाम से लेकर पता, जन्मतिथि आदि चीजों में बदलाव करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स ही मान्य होंगे। ऐसे में आपको भी जानना बहुत जरूरी है कि आधार अपडेट के लिए अब कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत है।

पता बदलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स

अगर आप आधार कार्ड में पता बदलना चाहते हैं, तो अब पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड के अलावा कोर्ट और पुलिस द्वारा जारी डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे। इसके अलावा, अगर आप बिजली बिल देते हैं, तो 3 महीने से अधिक पुराना नहीं मान्य होगा।

जन्मतिथि बदलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स

आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलना चाहते हैं, तो फिर जन्म प्रमाण पत्र के अलावा, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ही मान्य है। इसके अलावा, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी ऐसे कागजात, जिसमें साफ-साफ जन्मतिथि लिखा हो। जीवन बीमा प्रमाण पत्र भी पते को अपडेट करवाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

राशन कार्ड जन्म तिथि प्रमाण के लिए नहीं

वैसे तो राशन कार्ड और राशन कार्ड पते के प्रमाण के लिए मान्य होते हैं, लेकिन उसे जन्मतिथि प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि, आप इन्हें एड्रेस बदलने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा, जाति प्रमाण पत्र सिर्फ पते को अपडेट करवाने के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। विवाह प्रमाणपत्र के साथ जन्म प्रमाण पत्र भी लगेगा।

31 दिसम्बर तक आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के अनुसार आधार कार्ड और पैन कार्ड को एक साथ लिंक करना अनिवार्य है। लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।

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