सीधी:निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर बीएलओ सुपरवाइजरों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

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सीधी:निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर बीएलओ सुपरवाइजरों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी



सीधी:निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर बीएलओ सुपरवाइजरों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी


सीधी
  रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र-77 सीधी द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर कई वी.एल.ओ. सुपरवाइजरों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

   जारी पत्र के अनुसार सुपरवाइजर शिशुपाल सिंह (झोखरवार), रिषभ नापित (तेन्दुआ), जमुना प्रताप सिंह (उड़ैसा), प्रियम्बदा (बेलहा), धनंजय तिवारी (सीधी वार्ड 1 एवं 2), रविशंकर शुक्ला (सीधी वार्ड 3 एवं वार्ड 19), आशीष मिश्रा (वार्ड 13, 12 एवं 10), रविशंकर शुक्ला (वार्ड 14), अशोक उपाध्याय (वार्ड 24) तथा सुरेन्द्र सिंह (पडरी) को नोटिस जारी किया गया है।

   रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 प्रक्रियाधीन है। इस अंतर्गत मतदान केन्द्रों पर नियुक्त वी.एल.ओ. सुपरवाइजरों को अपने क्षेत्र के बी.एल.ओ. के कार्यों की निगरानी एवं सहयोग करने की जिम्मेदारी दी गई है। बावजूद इसके, संबंधित सुपरवाइजरों द्वारा न तो बी.एल.ओ. से संपर्क स्थापित किया गया और न ही मतदाता मैपिंग कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया गया।

   प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 31 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर 2025 को जनपद सभागार सीधी में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था तथा दैनिक कार्यों की सूचना कार्यालय द्वारा व्हाट्सएप समूह के माध्यम से निरंतर भेजी जा रही थी। इसके बावजूद संबंधित सुपरवाइजरों द्वारा आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिससे विधानसभा क्षेत्र की कार्य प्रगति लक्ष्य के अनुरूप नहीं रही।

   रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने कहा कि यह आचरण निर्वाचन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीनता एवं घोर लापरवाही का परिचायक है तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरुद्ध है।

   अतः सभी सुपरवाइजरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रभार क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का मतदाता मैपिंग कार्य पूर्ण कर दिनांक 04 नवम्बर 2025 को कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र - 77 सीधी में उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करें। संतोषजनक जवाब न मिलने या अनुपस्थित रहने की स्थिति में वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए निर्वाचन नियमावली के तहत अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए संबंधित स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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