सीधी में बिना अनुमति ध्वनि यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित: प्रशासन ने दिए कड़े निर्देश
उपखंड मजिस्ट्रेट गोपद बनास राकेश शुक्ला ने थाना प्रभारी कोतवाली सीधी और थाना प्रभारी जमोड़ी को निर्देशित किया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग और कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्रों से संबंधित सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित क्षेत्रों में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति किसी भी प्रकार का ध्वनि यंत्र नहीं बजाया जाएगा।
कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी सीधी द्वारा पूर्व में जारी आदेशानुसार जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, कलेक्टर कार्यालय परिसर, जिला चिकित्सालय परिसर, संजय गांधी महाविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 और 2, शासकीय कन्या महाविद्यालय, शासकीय कन्या स्कूल कोटहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमिलिया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती, उप स्वास्थ्य केन्द्र बहरी, सिविल न्यायालय चुरहट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चुरहट, सिविल न्यायालय रामपुर नैकिन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर नैकिन, सिविल न्यायालय मझौली, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझौली और कुसमी के 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
इन क्षेत्रों में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। अनुमति मिलने के उपरांत भी भारत सरकार द्वारा बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 में निर्धारित परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक ध्वनि का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। अनुमतियाँ देने का अधिकार संबंधित क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को होगा और अनुमति पत्र में ध्वनि मानकों का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक होगा।
इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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