सीधी : अवैध खनिज उपयोग पर कार्रवाई के निर्देश, 15 दिन में रॉयल्टी जमा करें संविदाकार
रेलवे संविदाकारों को चेतावनी, खनिज नियमों का पालन आवश्यक
सीधी
कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी की अध्यक्षता में रेलवे के निर्माण कार्यों में उपयोग किए जा रहे खनिजों की अनुमति और रॉयल्टी संबंधी मुद्दों पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने बिना अनुमति और अग्रिम रॉयल्टी जमा किए कुछ संविदाकारों द्वारा कार्य किए जाने की शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने खनिज अधिकारी सीधी को संबंधित प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर इंद्रजीत वर्मा को निर्देशित किया गया कि संविदाकारों द्वारा उपयोग किए गए गौण खनिजों की रॉयल्टी जमा होने के बाद ही बिल भुगतान किया जाए।
बैठक में उपस्थित सभी उप मुख्य अभियंता और संविदाकारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि बिना वैध अनुमति किसी प्रकार का खनन या परिवहन नहीं किया जाए। किसी भी उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने रेलवे के सभी संविदाकारों को निर्देशित किया कि रेलवे ट्रैक निर्माण में उपयोग किए गए गौण खनिजों की रॉयल्टी 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जमा कराई जाए। खनिज अधिकारी को अवैध उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
खनिज नियमों की विस्तृत जानकारी, किसी प्रकार की छूट नहीं
बैठक में रेलवे की ओर से मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर इंद्रजीत वर्मा, उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे सीधी अबलीश कुमार मीणा, उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे रीवा जी. एल. मीणा उपस्थित रहे। राजस्व विभाग से संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चुरहट शैलेश द्विवेदी, गोपद बनास राकेश शुक्ला और सिहावल प्रिया पाठक, खनिज विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा सीधी कपिल मुनि शुक्ला, प्रभारी खनि निरीक्षक शिशिर यादव और रेलवे के संविदाकार भी शामिल हुए।

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