जाम की समस्या से निजात के लिए कलेक्टर ने जारी किए आदेश
सीधी
नगर परिषद मझौली के मुख्य बाजार क्षेत्र में लगातार लगने वाले जाम एवं यातायात अव्यवस्था की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार नगर परिषद मझौली के मुख्य बाजार क्षेत्र में प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः निषेध (नो-एंट्री) किया गया है। इसके साथ ही राम मंदिर तिराहा, मड़वास रोड एवं उमरिया-व्यौहारी रोड की ओर तीनों दिशाओं में 100 मीटर की परिधि को नो-पार्किंग जोन घोषित किया गया है।
यह निर्णय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मझौली के पत्र के माध्यम से मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मझौली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव तथा थाना प्रभारी पुलिस थाना मझौली के जांच प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया है। आदेश लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 सहपठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
कलेक्टर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
प्रशासन द्वारा आम नागरिकों, व्यापारियों एवं वाहन चालकों से यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने हेतु आदेशों का पालन करने की अपील की गई है, ताकि मझौली मुख्य बाजार में आवागमन सुगम हो सके और जाम की समस्या से स्थायी राहत मिल सके।

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