Sidhi News: 24 घंटे में अंधी हत्या का खुलासा: सीधी पुलिस सनसनी खेज हत्याकांड के आरोपी को किया गिरफ्तार
सीधी,
जिले की बहरी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 24 घंटे के भीतर एक सनसनीखेज ‘अंधी हत्या’ की गुत्थी सुलझा ली है। ग्राम ददरी-बैसाहिया जंगल के पास मिली अज्ञात महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव व डीएसपी अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई। जांच के दौरान एक संदिग्ध अल्टो कार (MP19-CA-2597) और मृतिका के अंतिम संपर्कों की पड़ताल से अहम सुराग मिले।
मृतिका की पहचान रामकली सिंह गोड (36), निवासी ग्राम कठास (जमोड़ी) के रूप में हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि वह आखिरी बार पवन साहू निवासी नेबूहा के साथ देखी गई थी।
पूछताछ में आरोपी पवन साहू ने हत्या करना स्वीकार किया। उसने बताया कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश थी। इसी विवाद के चलते वह महिला को कार में बैठाकर जंगल ले गया, जहां विवाद बढ़ने पर उसने व्हीलपाना और पत्थर से हमला कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, मृतिका का मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ थाना बहरी में धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इस जटिल मामले को सुलझाने में थाना प्रभारी राजेश पाण्डेय सहित पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय रही, जिसकी पुलिस अधीक्षक ने प्रशंसा की है।
हत्या का कारण और खुलासा
पुलिस हिरासत में कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी पवन साहू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उनके बीच पुराना विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते वह मृतिका को बहला-फुसलाकर अपनी कार में बैठाकर एकांत जंगल में ले गया। वहां विवाद बढ़ने पर आरोपी ने आपा खो दिया और कार में रखे व्हीलपाना एवं भारी पत्थर से सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर महिला की निर्मम हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गया।
वैधानिक कार्यवाही
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से:
घटना में प्रयुक्त अल्टो कार।
मृतिका का मोबाइल फोन।
आला-कत्ल (व्हीलपाना व पत्थर) बरामद कर लिया है।
आरोपी के विरुद्ध थाना बहरी में धारा 103(1) बीएनएस एवं 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है।
सराहनीय भूमिका
इस चुनौतीपूर्ण अंधे कत्ल को सुलझाने में थाना प्रभारी बहरी निरीक्षक राजेश पाण्डेय एवं उनकी पूरी टीम (उपनिरीक्षक समयलाल वर्मा, सउनि जेएन श्रीवास्तव व अन्य अधीनस्थ कर्मचारी) की तकनीकी सूझबूझ और तत्परता की पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सराहना की गई है।

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