सीधी: 1 रूपये और 2 रूपये के सिक्के पूरी तरह वैध,लेने से इनकार करना नियमों के विरुद्ध : अग्रणी जिला प्रबंधक

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सीधी: 1 रूपये और 2 रूपये के सिक्के पूरी तरह वैध,लेने से इनकार करना नियमों के विरुद्ध : अग्रणी जिला प्रबंधक


1 रूपये और 2 रूपये के सिक्के पूरी तरह वैध,लेने से इनकार करना नियमों के विरुद्ध : अग्रणी जिला प्रबंधक


सीधी।
जिले में कुछ दुकानदारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा 1 रूपये और 2 रूपये के सिक्के स्वीकार नहीं किए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) अवध बिहारी चौधरी ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार द्वारा जारी 1 रूपये, 2 रूपये, 5 रूपये, 10 रूपये और 20 रूपये मूल्यवर्ग के सभी सिक्के पूर्णतः वैध मुद्रा हैं। इन सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार करना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर विभिन्न आकार, धातु एवं डिजाइन वाले सिक्के जारी करता है। ऐसे में प्रचलन में मौजूद पुराने और नए सभी डिजाइन के सिक्के समान रूप से असली और वैध हैं। केवल डिजाइन या आकार में अंतर होने के आधार पर किसी सिक्के को अमान्य नहीं माना जा सकता।
अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि सिक्का अधिनियम, 2011 के अनुसार 1 रूपये और उससे अधिक मूल्यवर्ग के सिक्के प्रति लेन-देन 1,000 रूपये तक के भुगतान के लिए वैध मुद्रा हैं। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी सार्वजनिक एवं निजी बैंकों को सभी मूल्यवर्ग के सिक्के बिना किसी भेदभाव के जमा एवं विनिमय के लिए स्वीकार करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वैध भारतीय मुद्रा को स्वीकार करने से इनकार करने से आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तथा आर्थिक लेन-देन भी प्रभावित होता है। ऐसे मामलों में संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
अग्रणी जिला प्रबंधक ने जिले के सभी दुकानदारों, व्यापारियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे 1 रूपये और 2 रूपये सहित सभी वैध भारतीय सिक्कों को बिना किसी संकोच के स्वीकार करें। यदि कोई दुकानदार, बैंक अथवा अन्य संस्थान वैध सिक्के लेने से इनकार करता है तो इसकी शिकायत जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर कार्यालय अथवा निकटतम पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है।

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