हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबन्धित

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हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबन्धित





हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबन्धित
 

सीधी।
               माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री की परीक्षाएं आयोजित हो रही है जिससे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वाद्यों की तीव्र ध्वनि तथा लाउड स्पीकर के उपयोग पर नियंत्रण रखा जाये। उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपद बनास ने थाना प्रभारी थाना कोतवाली एवं जमोड़ी को निर्देशित किया है कि उक्त परीक्षाओं को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने एवं कोलाहल के नियंत्रण के उद्देश्य से तहसील गोपद बनास थाना कोतवाली एवं जमोड़ी क्षेत्रान्तर्गत म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 म.प्र. ध्वनि प्रदूषण (विनयमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसील मुख्यालय के ग्रामां से लगे 10 कि.मी. के सीमावर्ती ग्रामों में तथा अधिनियम की धारा -2 मे वर्णित वाद्यों से अथवा लाउड स्पीकर व एम्पलीफायर द्वारा उत्पन्न नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियम 15 के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

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