अगर आप पैन कार्ड को आधार से नहीं करवाएंगे लिंक तो 10,000 रुपये का हो सकता है जुर्माना

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अगर आप पैन कार्ड को आधार से नहीं करवाएंगे लिंक तो 10,000 रुपये का हो सकता है जुर्माना




अगर आप पैन कार्ड को आधार से नहीं करवाएंगे लिंक तो 10,000 रुपये का हो सकता है जुर्माना

दिल्ली।

यदि आप इस महीने के अंत तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो  आपको दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।  पहला, आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और दूसरा, यदि आप एक निष्क्रिय पैन का उपयोग करते हैं, तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
 आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड धारक आयकर अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना कर सकते हैं यदि वे समय सीमा से पहले इसे आधार के साथ लिंक करने में विफल रहते हैं।  रद्द किए गए पैन कार्ड का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 इसके अलावा, यदि आप 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 13 फरवरी, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से कहा था कि पैन के साथ लिंक नहीं किया गया है तो 31 मार्च, 2020 तक आधार निष्क्रिय हो जाएगा।
 निष्क्रिय पैन रखने वाले व्यक्ति को कई वित्तीय लेन-देन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जैसे बैंकिंग लेनदेन, संपत्ति खरीदना या बेचना, शेयरों में निवेश और म्यूचुअल फंड।

मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत आधार से लिंक नहीं कराने पर इन पैन कार्ड्स को निष्क्रिय समझा जाएगा। हाल ही में आयकर विभाग ने नोटिफाई किया है कि ऐसे पैन कार्ड्स को आधार से लिंक नहीं कराने पर एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है।


एक अन्य अधिकारी का कहना है कि जब पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाये तो ये समझा जाता है कि इससे जुड़ी जानकारियां सरकार से साझा नहीं की गई है। इनकम टैक्स विभाग मौजूदा कानून के सेक्शन 272बी के तहत ऐसे कार्डधारकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इन आयकरदाताओं पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।
हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराने वालों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का विचार नहीं है। सरकार चाहती है कि आयकरदाताओं की सही पहचान और आर्थिक लेन-देन की सही जानकारी के लिए ही दोनों कार्डों को लिंक कराने का फैसला लिया गया है।

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