बिना मास्क के बेकरी संचालित करने पर बेकरी शॉप सील, फूड लाइसेंस भी किया निलंबित

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बिना मास्क के बेकरी संचालित करने पर बेकरी शॉप सील, फूड लाइसेंस भी किया निलंबित



बिना मास्क के बेकरी संचालित करने पर  बेकरी शॉप सील, फूड लाइसेंस भी किया निलंबित


खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्यवाही

भोपाल।

  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तरुण पिथोड़े के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री डी.के.वर्मा द्वारा आज बिना मास्क के बेकरी शॉप संचालित करते हुए ओल्ड सेक्रेटरियेट, कलेक्टोरेट ऑफिस के सामने स्थित दीपक बेकरी शॉप पर कार्यवाही करते हुए उसे सील कर दिया गया है। बेकरी मालिक दीपक सचदेव के नाम से जारी फूड लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कल भी 1 किराना दुकान को सील किया था। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लापरवाह दुकानदारो पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

     उल्लेखनीय है कि पूर्व में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पिथोड़े द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इस कोरोना संक्रमण के चलते शहर में मास्क और ग्लब्स के बिना कोई भी किराना सामान विक्रय नहीं करेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य रूप से किया जाए। ऐसा नहीं करने वाले किराना व्यापारियों पर उनकी दुकान अथवा प्रतिष्ठान को सील करते हुए उनका फूड लाइसेंस निरस्त किया जाए और धारा 188 अंतर्गत कार्यवाही की जाए।

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