प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की राशि के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की राशि के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश



प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की राशि के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश


रीवा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण एवं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला हितग्राहियों के खाते में अप्रैल माह की 500 रूपये प्रति खाते के मान से राशि दो अप्रैल को जमा कर दी गई है। उक्त राशि को महिला हितग्राही अपने खाते से आहरण हेतु खाते की अंतिम संख्या के आधार पर आगामी तिथियों में आहरित कर सकती हैं। 
 इस संबंध में रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा है कि शासन के निर्देशों के अनुरूप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की राशि के वितरण की व्यवस्था करायें। सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को इस संबंध में निर्देश जारी करें। सभी जिलों के अग्रणी बैंक प्रबंधक अपने जिले की बैंक शाखाओं में सुगमता से राशि आहरण तथा हितग्राहियों में सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए बैंकिंग कार्य की व्यवस्था के निर्देश दिये हैं। इसके लिए आवश्यक होने पर बैंक शाखा खोलने के समय में वृद्धि की जा सकती है। लॉकडाउन के निर्देशों तथा कोरोना वायरस से बचाव के उपाय करते हुए राशि वितरण की व्यवस्था करायें। 
 कमिश्नर ने बताया कि राशि वितरण के लिए शासन द्वारा पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर दी गयी है। जिनके खाते के नम्बर की अंतिम संख्या शून्य या एक है वे महिलाएं 3 अप्रैल को, जिनके खाते के नम्बर की अंतिम संख्या दो या तीन है वे 4 अप्रैल को राशि प्राप्त कर चुकी होंगी। अब जिन महिला हितग्राहियों के खाते की अंतिम संख्या 4 या 5 है वे 7 अप्रैल को, जिन महिला हितग्राहियों के खाते की अंतिम संख्या 6 या 7 है वे 8 अप्रैल को तथा जिन महिला हितग्राहियों की खाते की अंतिम संख्या 8 या 9 है वे 9 अप्रैल को अपने खाते से राशि आहरित कर सकती हैं। जिन महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन योजना के बैंक खाते हैं वही महिलाएं राशि आहरित कर सकती हैं।

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