कोरोना वायरस से बचाव के कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी से मकान किराये की राशि लेने के लिये दबाव नहीं डाल पायेंगे मकान मालिक

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कोरोना वायरस से बचाव के कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी से मकान किराये की राशि लेने के लिये दबाव नहीं डाल पायेंगे मकान मालिक





कोरोना वायरस से बचाव के कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी से मकान किराये की राशि लेने के लिये दबाव नहीं डाल पायेंगे मकान मालिक

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा 144 के अंतर्गत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश

इंदौर।
                इंदौर जिले में कोरोना वायरस रोग से बचाव तथा रोकथाम हेतु लगे शासकीय स्वास्थ्य विभाग/समस्त प्रायवेट हॉस्पिटल के चिकित्सक/मेडिकल स्टॉफ/पैरामेडिकल स्टॉफ/टैक्निशियन एवं अन्य इससे संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों से उनके मकान मालिक मकान किराये की राशि प्राप्त करने के लिये दबाव नहीं डाल पायेंगे। इसके लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक

आदेश जारी किये हैं:-

                जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा आदेशानुसार वर्तमान में COVID-19 (कोरोना वायरस) रोग से बचाव तथा रोकथाम हेतु लगे सभी चिकित्सा व इससे संबंधित अन्य कार्यों में लगे व्यक्तियों को उनके निवास स्थान पर रहने व वहाँ तक आने जाने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार का विरोध करेगा।

                वर्तमान में कोरोना वायरस रोग से बचाव तथा रोकथाम हेतु लगे शासकीय स्वास्थ्य विभाग/समस्त प्रायवेट हॉस्पिटल के चिकित्सक/मेडिकल स्टॉफ/पैरामेडिकल स्टॉफ/टैक्निशियन एवं अन्य इससे संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों से उनके मकान मालिक द्वारा माह मार्च की किराये की राशि जो अप्रैल में देय है को प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जायेगा। कोरोना वायरस की समस्या समाप्त होने के बाद उक्त संबंधित किरायेदार द्वारा किराये की राशि का भुगतान करा दिया जायेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जायेगा।

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