सीधी: 6 आरोपियों को अवैध रूप से शराब विक्रय के मामलों में दी गई सजा व अर्थदण्ड

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सीधी: 6 आरोपियों को अवैध रूप से शराब विक्रय के मामलों में दी गई सजा व अर्थदण्ड



6 आरोपियों को अवैध रूप से शराब विक्रय के मामलों में दी गई सजा व अर्थदण्ड
   

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने अवैध शराब विक्रेताओं को 1000-1000 रूपए अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। मामले का विवरण इस प्रकार है :-
रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब विक्रय कर रहे आरोपियों 
1. अपराध क्र. 592/20 आरोपी नवल किशोर वैश्य निवासी चौगनहा सीधी जप्त शराब 4300 कीमत की विदेशी शराब  
2. अपराध क्र. 571/20 आरोपी प्रेमवती साकेत निवासी बुढ़गौना जप्त शराब 6 ली. 
3. अपराध क्र. 358/20 आरोपी प्रकाश साकेत निवासी धौरहारा जप्त शराब 17 पाव देशी प्लेन मदिरा  
4. अपराध क्र. 759/20 आरोपी रामबाई सिंह गोड़ निवासी शंकरपुर जप्त शराब 5 ली. देशी महुआ   
5. अपराध क्र. 596/20 आरोपी मोलई साकेत निवासी बेलकसरी जप्त शराब 5 ली. देशी  
6. अपराध क्र. 736/20 आरोपी प्रदीप कोल निवासी रामपुर नैकिन जप्त शराब 5 ली. देशी 
के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां शासन की तरफ से पैरवी करते हुए एडीपीओ श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपियों को अधिकतम दंड से दंडित करने की अपील की।

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