सीधी:गुप्ता खाद भण्डार का उर्वरक लायसेंस निलंबित,जांच में उर्वरक के अमानक पाए जाने पर की गई कार्यवाही

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सीधी:गुप्ता खाद भण्डार का उर्वरक लायसेंस निलंबित,जांच में उर्वरक के अमानक पाए जाने पर की गई कार्यवाही



गुप्ता खाद भण्डार का उर्वरक लायसेंस निलंबित,जांच में उर्वरक के अमानक पाए जाने पर की गई कार्यवाही


सीधी।
    उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास राजेश सिंह चौहान द्वारा आदेश जारी कर एक उर्वरक विक्रेता विक्रेता का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
  श्री चौहान ने बताया कि उर्वरक विक्रेता मे. गुप्ता खाद भण्डार प्रो. रामनरेश गुप्ता सोनवर्षा विकासखण्ड सिहावल जिला सीधी से एन.एफ.एल. कम्पनी के डी.ए.पी. 18ः46 उर्वरक कोड नम्बर एकेएफ-02 का नमूना लिया गया था जिसे उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला जबलपुर से विश्लेषण कराये जाने पर अमानक पाये जाने के कारण उक्त विक्रेता का उर्वरक लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है एवं क्रय- विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया है।
  उन्होने बताया कि कार्यालयीन आदेश दिनांक 25.11.2020 द्वारा विक्रेता को कारण दर्शी सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस के अन्दर उचित माध्यम से तर्क संगत जबाव चाहा गया जो विक्रेता के पत्र दिनांक 10.12.2020 के माध्यम से विक्रेता के प्राप्त जबाव का अवलोकन करने पर सन्तोषजनक नहीं पाये जाने से उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 31 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विक्रेता मे. गुप्ता खाद भण्डार प्रो. रामनरेश गुप्ता सोनवर्षा विकासखण्ड सिहावल जिला सीधी  का उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र (लायसेंस) क्रमांक आरएस/462/1401/11/2018 दिनांक 29.06.2018 (दिनांक 31.03.2021 तक वैध) को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। उक्त विक्रेता वैध उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र (लायसेंस) के बिना किसी प्रकार के उर्वरकों का क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन आदि नहीं करेगा अन्यथा वह स्वयं जबावदेह होगा।

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