कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सीधी कलेक्टर ने संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी

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कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सीधी कलेक्टर ने संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी



कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सीधी कलेक्टर ने संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी



सीधी।
कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।  जारी आदेशानुसार 08 फरवरी 2021 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है। जिला अंतर्गत समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, गैर, मेले सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। जिला सीधी अंतर्गत जिला पंचायत सभागर में आयोजित होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम में मास्क लगाना एवं दो गज की सामाजिक दूरी बनायें रखना अनिवार्य होगा।  प्रदेश में कोविड संक्रमित लोगो की संख्या में दिनों दिन हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये जिला सीधी अंतर्गत विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम में 100 तथा अंत्येष्टि में अधिकतम 50 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये होली का त्यौहार परिवार जनों के साथ ही मनाये। 
        
  उल्लेखनीय है कि देश व प्रदेश में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों के देखते हुए भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली तथा मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पृथक से दिशा-निर्देश जारी किया जाकर प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

   उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

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