सीधी:कोरोना कर्फ्यू की नयी गाईडलाइन जारी,07 मई तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा,प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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सीधी:कोरोना कर्फ्यू की नयी गाईडलाइन जारी,07 मई तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा,प्रतिबंधात्मक आदेश जारी



कोरोना कर्फ्यू की नयी गाईडलाइन जारी,07 मई तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा,प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


सीधी।

    मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र दिनांक 20 अप्रैल 2021 के माध्यम से जारी निर्देश एवं दिनांक 28.04.2021 को आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा सीधी जिला अंतर्गत कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में हो रही निरंतर अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

  जारी आदेशानुसार सीधी जिले की सीधी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में दिनांक 07 मई 2021 तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। विवाह घरों का संचालन एवं समस्त सामाजिक कार्यक्रमों में टेन्ट एवं डेकोरेंशन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शादी कार्यक्रमों में अधिकतम 10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगें। उपखण्ड मजिस्ट्रेटों द्वारा वैवाहिक कार्यक्रम हेतु पूर्व में जारी अनुमति को संशोधित मानी जाकर उक्तानुसार कुल 10 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी।  सब्जी, फल, हाथ ठेला एवं फेरी के माध्यम से प्रातः 06.00 बजे से पूर्वान्ह 11.00 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी। सीधी जिले में अंतर्राज्यीय बसों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ऑटो रिक्सा में 02 सवारी एवं टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 02 सवारी को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी। समस्त नागरिक अनावश्यक घर से बाहर न निकले, अत्यावश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले तथा पूंछतांछ होने पर उपयुक्त कारण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में जारी आदेश दिनांक 15.04.2021 एवं 23.04.2021 यथावत रहेगा।

  उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188, 269, 270, 271, कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

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