सीधी जिले में कोरोना कर्फ्यू का संशोधित आदेश जारी, 01 जून तक रहेगा पूर्ण लॉक डाउन,जानिए नियम

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सीधी जिले में कोरोना कर्फ्यू का संशोधित आदेश जारी, 01 जून तक रहेगा पूर्ण लॉक डाउन,जानिए नियम



सीधी जिले में कोरोना कर्फ्यू का संशोधित आदेश जारी, 01 जून तक रहेगा पूर्ण लॉक डाउन,जानिए नियम




चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी


जिले में कोरोना संक्रमण (कोविड- 19) संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं बचाव हेतु जिला आपदा प्रबंधन समिति (कोविड-19) से हुई चर्चा अनुसार लोक स्वास्थ्य के हितों को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व में जारी आदेशों को निरस्त करते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा- 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

●जिला सीधी की सीमाओं अंतर्गत दिनांक 25.05.2021 की अपरान्ह 3 बजे से दिनांक 01.06.2021 की प्रातः 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है।

● पूर्ण लॉकडाउन अवधि में किसी भी व्यक्ति को चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

◆जिले में अंतर्राज्यीय/अंतर्जिला परिवहन एवं लोगों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।  

●सीधी जिले के अंतर्गत शासकीय वाहनों तथा एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, सफाई वाहन को छोड़कर समस्त सार्वजनिक एवं निजी वाहनों, बस, ऑटो, कैब, टैक्सी का परिचालन एवं व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। 

●लॉकडाउन अवधि में समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं अन्य इसी प्रकार के कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें।

● जिला अंतर्गत समस्त प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के संचालन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

●संजय गांधी महाविद्यालय सीधी के मैदान में संचालित मण्डी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, साथ ही सब्जी, फल हाथ ठेला के माध्यम से विक्रय पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

● पूर्व में जारी आदेशों के तारतम्य में जारी की गई समस्त अनुमति पत्र निरस्त की गयी है।

उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितयों में शिथिल रहेंगें 
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👉 एमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। परन्तु उक्त कर्मचारियों को अपने साथ शासकीय पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा।

👉घर-घर जाकर दूध बॉटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 बजे से 9 तक पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

👉यह आदेश जिले की आवश्यक सेवाओं मेडिकल दुकानों, अस्पताल, राजस्व, पुलिस, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेगें एवं कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु लगाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगा एवं वे पूर्ववत अपनी सेवाओं में नियोजित रहेंगें।

👉जिले की समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया संस्थानों एवं उनके कर्मचारियों को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगा। वे अपने कर्मचारियों की कोराना वायरस की संक्रमण से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्य करने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकेगें।

👉 अन्त्येष्टि में केवल 10 लोगो के उपस्थित रहने की अनुमति होगी। 

👉 जिला अंतर्गत मनरेगा एवं तेन्दूपत्ता तोड़ाई संबंधित कार्य उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें किन्तु कोविड-19 नियमों का पालन करना अति आवश्यक होगा। रेड जोन अथवा ओरेन्ज जोन ग्रामों में विशेष जवाबदारी संबंधित जिला अधिकारी एवं संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की होगी, कि रेड जोन अथवा ओरेन्ज जोन में रह रहे लोग प्रतिबंधित क्षेत्र से निकलकर कार्य हेतु बाहर न आए।

उपरोक्त शर्तां का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188, 269, 270, 271, कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियो के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

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