अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में न्यायालय उठने तक की सजा एवं जुर्माना

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अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में न्यायालय उठने तक की सजा एवं जुर्माना



अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में न्यायालय उठने तक की सजा एवं जुर्माना
 

सीधी।
न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी रमेश साहू पिता छोटम साहू उम्र-45 वर्ष निवासी डोगां थाना मझौली को धारा 34(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध में न्या्यालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। 
बताया गया कि दिनांक 15.03.2021 को पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम डॉगी में आरोपी अपने घर के पीछे हाथ-भट्टी की बनी महुआ शराब बिक्री हेतु रखा था, जो कुल 05 लीटर पाई गई, जिसको जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना मझौली के अपराध क्रमांक 278/21 अंतर्गत धारा 34(क) पर मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 348/21 पर शासन की ओर एडीपीओ मझौली ने अपना पक्ष रखा एवं आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किया गया।

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