सीधी जिले में धारा 144 का संशोधित आदेश : विवाह कार्यक्रम एवं अंत्येष्टि के लिए नई गाइड लाइन जारी

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सीधी जिले में धारा 144 का संशोधित आदेश : विवाह कार्यक्रम एवं अंत्येष्टि के लिए नई गाइड लाइन जारी



सीधी जिले में धारा 144 का संशोधित आदेश : विवाह कार्यक्रम एवं अंत्येष्टि के लिए नई गाइड लाइन जारी




कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन होगा अनिवार्य
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सिशी5।

    जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 14 जुलाई 2021 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुक्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा-144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। 

  जारी आदेशानुसार जिला सीधी अंतर्गत समस्त सामाजिक/राजनैतिक/ खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेगी। स्कूल, कॉलेज खोले जाने के संबंध में शासन से पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं तत्संबंधी आदेश उक्तानुसार जारी होने तक स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। कोंचिंग संस्थान बंद रहेंगें केवल ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से संचालित किये जा सकेंगें। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगें। सभी धार्मिक/पूजा स्थल खुल सकेंगें किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्तियों के उपस्थित होने की अनुमति नहीं रहेगी। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगें। सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेगें। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुये खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगें। समस्त रेस्टोरेंट 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुये रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगें। विवाह कार्यक्रम में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 व्यक्तियों को अनुमति रहेगी। विवाह आयोजक द्वारा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अन्त्येष्टि में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति रहेगी।

रूल आफ सिक्स
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अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवगमन निर्बाध रहेगा। जिला अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 

  प्रत्येक परिस्थितियों में कोविड-19 प्रोटोकॉल/नियमों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क पहनना, सेनेटाइजर का उपयोग, नो मास्क नो सर्विस आदि का पालन करना अति आवश्यक होगा। 

  उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188, 269, 270, 271, कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियो के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

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