अब कंपनी से सीधे खरीद सकेंगे ताजा बियर, नियम में हुआ बड़ा बदलाव

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अब कंपनी से सीधे खरीद सकेंगे ताजा बियर, नियम में हुआ बड़ा बदलाव



अब कंपनी से सीधे खरीद सकेंगे ताजा बियर, नियम में हुआ बड़ा बदलाव



नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार की सोमवार को सार्वजनिक की गई आबकारी नीति के अनुसार देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें एल-7वी) किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स में कहीं भी खोली जा सकती हैं।

दिल्ली सरकार 32 क्षेत्रों के लिए एल-7वी लाइसेंस को लेकर निविदाएं जारी कर चुकी है।


नई आबकारी नीति के अनुसार प्रत्येक खुदरा शराब विक्रेता ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं देगा जिससे वे आएं और सामान लेकर आसानी से जाएं। उन्हें इसी के हिसाब से दुकानों को तैयार करना होगा। अब दुकानों के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार या भीड़-भाड़ की अनुमति नहीं होगी। शराब की दुकानों को एयर कंडीशन के साथ रोशनी की अच्छी व्यवस्था और शीशे के दरवाजे रखने होंगे। दुकान के बाहर और भीतर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और एक महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी।

करनी होगी पर्याप्‍त सुरक्षा व्‍यवस्‍था

नई आबकारी नीति में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त करने वालों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। यदि दुकान पड़ोस के लिए 'उपद्रव' का कारण बनती है और सरकार को शिकायत मिलती है, तो उस संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में औसतन तीन खुदरा शराब दुकानों के साथ प्रत्येक जोन में कुल 27 खुदरा दुकानें होंगी। आबकारी नीति 2021- 22 के मुताबिक दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 272 निगम वार्डो को 30 जोन में बांटा गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी) क्षेत्र और दिल्ली छावनी में 29 दुकानें होंगी। जबकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शराब की 10 खुदरा दुकानें

 कंपनी से ले सकेंगे ताजा बीयर:-

नई आबकारी नीति, 2021 में बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। इसके तहत दिल्लीवासी अब इन छोटी इकाइयों से ताजा ड्रॉट खुली) बीयर ले सकते हैं। नई नीति का मकसद दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ाना और नकली शराब पर अंकुश लगाना है। नीति के तहत बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बार और रेस्तरां में आपूर्ति करने और लोगों को घर के लिए बीयर की बिक्री की अनुमति दी गई है

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