सीधी: वनरक्षक से मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा गया जेल

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सीधी: वनरक्षक से मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा गया जेल



सीधी: वनरक्षक से मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा गया जेल 


सीधी।
न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपीगण जगदीश गुप्ता पिता रामदीन गुप्ता उम्र-26 वर्ष, विनोद कुमार गुप्ता पिता रामप्रसाद गुप्ता उम्र-30 वर्ष, यज्ञनारायण गुप्ता पिता राघव गुप्ता उम्र-22 वर्ष, संतोष कुमार सिंह बघेल पिता स्व . रामराज सिंह उम्र-50 वर्ष, सुखसेन बैगा पिता प्रेमा बैगा सभी निवासी ग्राम बिटखुरी थाना मझौली को धारा 294, 353, 379, 414 सहपठित धारा 34 भा.द.वि. के अपराध में प्रस्तुत आरोपीगण की ओर से जमानत आवेदन को निरस्त कर जेल भेजा।  
बताया गया कि दिनांक 10.02.2021 समय सुबह 10:30 बजे वनरक्षक द्वारा आरोपीगण का ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 53 ए ए 5129 को रोक कर रेत के संबंध में दस्तावेज की पूछताछ करने पर आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ अश्लील गाली-गलौच कर मारपीट किया गया, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मझौली के अपराध क्रमांक 18/21 पर लेखबद्ध कराई, जहां आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का लिखित पुरजोर विरोध एडीपीओ घनश्याम प्रजापति ने कर आरोपीगण को जेल पहुंचाया।

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