मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव: OBC सीट होगी सामान्य,एक दिन और बचा समय

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मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव: OBC सीट होगी सामान्य,एक दिन और बचा समय



मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव: OBC सीट होगी सामान्य,एक दिन और बचा समय



भोपाल/जबलपुर।
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य करने के लिए अब सिर्फ एक ही दिन बचा है. सरकार को मंगलवार रात तक इन सीटों को सामान्य करना होगा.


इस बात का जिक्र राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को लिखे गए पत्र में किया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश में ओबीसी सीटों के आरक्षण पर रोक लगा दी गई है. उनके स्थान पर सामान्य वर्ग के लिए सीटें आरक्षित कर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 दिसंबर को एक पत्र प्रदेश सरकार को लिखा. इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया गया कि समय सीमा का ध्यान रखते हुए ओबीसी सीटों को सामान्य वर्ग के लिए अनुसूचित करने की प्रक्रिया 3 दिनों के अंदर करनी होगी. ऐसा न होने पर ये मामला अदालत के आदेश की अवमानना के दायरे में आ सकता है. निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई मियाद के मुताबिक 21 दिसंबर रात 12 बजे तक प्रदेश सरकार को पंचायत चुनाव की सभी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य वर्ग के लिए अनुसूचित करना होगा.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर चुनाव न कराने की बात कही थी. इसमें इन सीटों को नए सिरे से अधिसूचित करने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी सीटों पर पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर सख्त टिप्पणी की थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आग से मत खेलिए, आपको स्थिति को समझना चाहिए. राजनीतिक दबाव के आधार पर फैसले मत लीजिए. चुनाव के लिए हर राज्य का अलग पैटर्न नहीं हो सकता. एक कानून है और उसी के परिपालन में सभी जगह चुनाव होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी की, कि आप संवैधानिक संस्था हैं. राजनीतिक दबाव में कोर्ट के आदेश के खिलाफ काम न करें.


क्रेडिट: news18

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