सीधी: मारपीट के आरोपियों को 02-02 वर्ष की सजा एवं 500-500 रूपए अर्थदंड

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सीधी: मारपीट के आरोपियों को 02-02 वर्ष की सजा एवं 500-500 रूपए अर्थदंड



सीधी: मारपीट के आरोपियों को 02-02 वर्ष की सजा एवं 500-500 रूपए अर्थदंड



न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने अभियुक्तगण लालमणि गुप्ता पिता कल्लू गुप्ता उम्र-68 वर्ष, शिवपुजन गुप्ता् पिता मोहन गुप्ता  उम्र-34 वर्ष, इन्द्रपति गुप्ता  पिता लालमणि गुप्ता उम्र-40 वर्ष, संतमुनि गुप्ता  पिता लालमत गुप्ता उम्र-40 वर्ष एवं राजेश गुप्ताा पिता लालमणि गुप्ताु उम्र-27 वर्ष सभी निवासी ग्राम पविहा चौकी पथरौला थाना मझौली को धारा 325, 34 भादवि के अपराध में 02-02 वर्ष की सजा एवं 500-500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। 
बताया गया कि दिनांक 13.08.2015 को समय शाम 02:00 बजे आरोपीगण ने फरियादी राजेश कुमार गुप्ता को उसी के घर के बाहर सामान्य  आशायित होकर हाथ-मुक्कों व बांस की लाठी से मारपीट किया था, जो फरियादी के बाएं पैर की जांघ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई एवं दाएं पैर, पीठ पर चोटें आई, जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा चौकी पथरौला के थाना मझौली अपराध क्र. 419/15 पर पंजीबद्ध कराई। अन्वेषण के पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 563/15 में शासन की ओर से सशक्ता पैरवी एडीपीओ श्री घनश्याम प्रजा‍पति मझौली ने कर आरोपीगण को दोषसिद्ध कराया गया।

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