सीधी: तेज रफ्तार बस चालक द्वारा दुर्घटना कारित करने पर 06 माह का कारावास एवं 500 रू अर्थदंड

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सीधी: तेज रफ्तार बस चालक द्वारा दुर्घटना कारित करने पर 06 माह का कारावास एवं 500 रू अर्थदंड



सीधी: तेज रफ्तार बस चालक द्वारा दुर्घटना कारित करने पर 06 माह का कारावास एवं 500 रू अर्थदंड


न्‍यायालय ग्राम न्‍यायाधिकारी मझौली ने आरोपी रंगदेव जायसवाल पिता सम्‍पत जायसवाल उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम खाम्‍ह थाना मझौली को धारा 279, 338 भादवि के अपराध में 06 माह की सजा एवं 500 रू अर्थदंड से दंडित किया।


मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.01.2019 को करीब 04:00 बजे स्‍थान ग्राम उडैसा चौकी पथरौला अंतर्गत आम लोकमार्ग पर आरोपी ने बस क्रमांक एमपी 53/पी 0602 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादी जमई प्रसाद यादव को टक्‍कर मार दिया जिससे वह बेहोश हो गया एवं उसका दाहिना हाथ टूट गया, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने चौकी मडवास में धारा 279, 338 भादवि अंतर्गत अप. क्र. 011/2019 द्वारा पंजीबद्ध कराया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय मझौली में प्रस्‍तुत किया गया, जहां न्‍यायालयीन प्रकरण क्रमांक 70/19 माननीय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली के न्‍यायालय में पंजीबद्ध होकर विचारण में लिया गया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से सशस्‍त पैरवी करते हुए श्री घनश्‍याम प्रजापति द्वारा अभियुक्‍त को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियुक्‍त को दोषी पाते हुये 06 माह का कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्‍ड की सजा से दंडित किया गया।

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