Indian Railway Rules: ट्रेन में इस चीज को लेकर जाना मना है,यात्रा करने से पहले जान लें नियम और सजा का

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Indian Railway Rules: ट्रेन में इस चीज को लेकर जाना मना है,यात्रा करने से पहले जान लें नियम और सजा का



Indian Railway Rules: ट्रेन में इस चीज को लेकर जाना मना है,यात्रा करने से पहले जान लें नियम और सजा का 


Indian Railway Rules: दुनिया में सबसे बड़े रेल नेटवर्क के मामले में भारतीय रेलवे (Indian Railway) का नाम चौथे नंबर पर आता है। जबकि यात्रियों को सुविधाएं देने के मामले में भारतीय रेलवे अग्रणी भूमिका निभाता है।
सफर के दौरान यात्रियों के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं। रेलवे के इन नियमों का पालन करना प्रत्‍येक यात्री के लिए अन‍िवार्य होता है। आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी रेल यात्रा तो की ही होगी, लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि रेल नियमों के तहत आपको कौन सी चीजें ट्रेन में नहीं ले जानी चाहिए (Things you can not carry in trains) ? अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो घबराएं नहीं आज हम आपकी इस शंका का समाधान कर देते हैं। रेलवे के प्रमुख नियमों (Indian Railway rules for luggage) की बात करें तो स्टोव, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील केमिकल, पटाखे, तेज़ाब, दुर्गंधयुक्‍त चीजें जैसे- चमड़ा या गीली खाल, ग्रीस, सिगरेट व बारूद इत्‍यादि ट्रेन में नहीं ले जाने चाहिए। इनके अलावा फलों के लिए भी एक नियम है, जिसके तहत ये बताया जाता है कि, ट्रेन में कौन सा फल ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यही नहीं इन नियमों के उल्‍लंघन पर यात्रियों के लिए दंड का प्रावधान भी है। 

ट्रेन में शराब लेकर गए तो फंसेंगे

अगर कोई यात्री ट्रेन में शराब लेकर जाता है तो वो बुरा फंस सकता है। रेलवे के नियमों के मुताबिक, कोई भी यात्री शराब पीकर या किसी भी प्रकार का नशा करके ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकता है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत इसके लिए सख्‍त कानून बनाया गया है। नियम में कहा गया है कि, यदि कोई भी व्‍यक्ति या यात्री ट्रेन अथवा रेलवे परिसर में नशीले पदार्थों का सेवन करते, नशे की हालत में, उपद्रव मचाते या दूसरे यात्रियों को परेशान का प्रयास करते दिखता है तो उसका टिकट तत्‍काल प्रभाव से रद्द हो सकता है। यही नहीं अगर यात्री रेलवे पास धारक है तो उसका पास भी रद्द हो सकता है। नियम के मुताबिक, दोषी पाए जाने पर व्‍यक्ति को 6 महीने तक की जेल और जुर्माने के तौर पर 500 रुपये देने पड़ सकते हैं।

ये सामान ले जाने की है अनुमति

भारतीय रेलवे के एक नियम में ये भी बताया गया है कि किस-किस सामान को लेकर जाने में कोई पाबंदी नहीं है। बकौल रेलवे नियम, यात्री ट्रेन में अपने साथ ट्रंक, सूटकेस, बॉक्स ले जा सकते हैं। इनका साइज 100 cms. x 60 cms x 25 cms से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि कोई यात्री अपने साथ पालतू जानवर को ले जाना चाहता है तो इसका अलग नियम है और एसी फर्स्ट क्लास की टिकट वालों के लिए अलग नियम है। इसमें घोड़े या बकरी जैसे कुछ जानवरों को ले जाने की ही अनुमति है। नियम के मुताबिक, ट्रेन में गैस सिलेंडर ले जाना मना है लेकिन यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो मानकों का ध्‍यान रखते हुए सिलेंडर ले जाया जा सकता है। गौरतलब है कि, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रेलवे स्‍वयं कई सुविधाएं प्रदान करता है। 

इन सामग्रियों को ले जाने पर प्रतिबंध

यदि आप ट्रेन से सफर करने के लिए तैयार हैं और पैकिंग कर चुके हैं तो ध्यान रखें कि बहुत सी चीजों को साथ ले जाने पर रेलवे ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। दरअसल, रेलवे नियमों के मुताबिक, ट्रेन में विस्फोटक, ज्वलनशील वस्तुएं, खाली या भरे गैस सिलेंडर, पटाखे, बारूद, बदबूदार सामान, तेजाब ले जाना प्रतिबंधित है। हालांकि इनके अलावा अन्य खतरनाक लिक्विड जैसे- हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉयलेट क्लीनिंग का एसिड, सभी प्रकार की सूखी घास, पत्तियां या रद्दी कागज, तेल, ग्रीस आदि भी ट्रेन में नहीं ले जा सकते।

ट्रेन में इस फल को ले जाना है बैन

भारतीय रेलवे के नियमों में एक फल को ट्रेन में ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल, यात्री ट्रेन में सूखे नारियल को छोड़कर अन्‍य सभी फलों को ले जाया जा सकता है। दरअसल, सूखे नारियल के बाहर के हिस्‍से (जिसमें घास जैसे रेशे होते हैं) को ज्‍वलनशील माना जाता है। इस हिस्‍से से आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए इस फल को ट्रेन में लेकर जाना मना है। यही वजह है कि आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर फल बेचने वाले वेंडर भी इस फल को छीलकर ही बेचते हैं। 

सजा का है प्रावधान

भारतीय रेलवे द्वारा निर्देशित गाइडलाइन और नियमों के उल्‍लंघन के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। भारतीय रेलवे का एक नियम कहता है कि, 'यदि ट्रेन में प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ कोई भी यात्री यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध रेलवे एक्‍शन लेने के लिए स्‍वतंत्र है। इस स्थिति में यात्री पर 1,000 रुपये का जुर्माना, तीन साल की सजा या फिर दोनों हो सकता है। अगर किसी प्रतिबंधित सामान के कारण रेलवे संपत्ति को कोई भी क्षति या हान‍ि होती है तो उसका खर्च भी दोषी यात्री को वहन करना पड़ेगा यानी उठाना पड़ेगा।'
इसलिए अगर आप रेलवे की यात्रा करने जा रहे हैं तो इन नियमों का ध्‍यान रखें और अनावश्‍यक सामान लादने के बजाय जरूरत की चीजें ही लेकर जाएं ताकि आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। 

(डिस्‍क्‍लेमर: पालतू जानवरों और आपात स्थिति में सिलेंडर लेकर जाने के लिए यात्री यात्रा से कुछ दिन पहले स्‍थानीय स्‍टेशन अधीक्षक के पास जाकर जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं।)

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