विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष छूट, 13 दिसम्बर को वृहद लोक अदालत का आयोजन

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विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष छूट, 13 दिसम्बर को वृहद लोक अदालत का आयोजन


विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष छूट, 13 दिसम्बर को वृहद लोक अदालत का आयोजन



    अधीक्षण अभियंता संचा संधा म.प्र. पू. क्षे. वि. वि. कं. लि. सीधी ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 और 126 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि 13 दिसम्बर 2025 शनिवार को आयोजित वृहद लोक अदालत में समस्त घरेलू उपभोक्ताओं, कृषि उपभोक्ताओं, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू उपभोक्ताओं तथा 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को विशेष छूट प्रदान की जाएगी।

विशेष छूट

प्री लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा सिविल दायित्व की राशि के 30 प्रतिशत आकलित भुगतान में चूक होने पर आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक छरू माही वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

    लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा सिविल दायित्व राशि के 20 प्रतिशत आकलित भुगतान में चूक होने पर आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक छरू माही वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

छूट नियम एवं शर्तें

13 दिसम्बर 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में दी जा रही यह छूट सिविल दायित्व राशि के दस लाख रुपये तक के प्रकरणों पर लागू होगी।आवेदक को छूट के बाद शेष देय सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करना आवश्यक होगा। साथ ही उपभोक्ता के नाम पर संबंधित परिसर या अन्य परिसरों पर किसी अन्य संयोजन के विरुद्ध बकाया विद्युत देयकों का पूर्ण भुगतान भी अनिवार्य होगा। यदि आवेदक के नाम पर विधिक संयोजन नहीं है तो छूट का लाभ लेने के लिए नया विधिक संयोजन प्राप्त करना होगा तथा पूर्व में विच्छेदित संयोजनों पर बकाया राशि (यदि हो) का भुगतान करना अनिवार्य है। छूट केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी जिनमें विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग पहली बार किया गया हो। जिन उपभोक्ताओं को पूर्व में लोक अदालतों में इस प्रकार की छूट मिल चुकी है वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। सामान्य विद्युत देयकों पर बकाया राशि हेतु कोई छूट देय नहीं रहेगी।

   उक्त छूट केवल नेशनल लोक अदालत दिनांक 13.12.2025 में समझौता करने पर ही लागू होगी। अपराध शमन शुल्क अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल किया जाएगा।

मोबाइल पर बिजली बिल प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर स्मार्ट बिजली ऐप, बिजली कार्यालय या कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर आईवीआरएस नंबर बताकर तुरंत दर्ज कराएं या पुराना मोबाइल नंबर अपडेट कराएं।

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