सीधी :धान खरीदी पर सख्त निर्देश:दो दिन में 80 प्रतिशत धान परिवहन नहीं हुआ तो होगी कड़ी कार्रवाई

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सीधी :धान खरीदी पर सख्त निर्देश:दो दिन में 80 प्रतिशत धान परिवहन नहीं हुआ तो होगी कड़ी कार्रवाई



सीधी :धान खरीदी पर सख्त निर्देश:दो दिन में 80 प्रतिशत धान परिवहन नहीं हुआ तो होगी कड़ी कार्रवाई


उपार्जन कार्य में लापरवाही पर होगी कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही - कलेक्टर सोमवंशी

सीधी
    कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उपार्जन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत धान उपार्जन, भण्डारण एवं परिवहन की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने उपार्जन कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कड़ा असंतोष व्यक्त करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

  उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले के समस्त धान उपार्जन केन्द्रों का रोस्टर तैयार कर नियमित निरीक्षण कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही अथवा मनमानी पाई गई तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

  कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेकर बिना विलंब कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दो दिवस के भीतर उपार्जित धान को रेडी टू ट्रांसपोर्ट स्थिति में लाकर कम से कम 80 प्रतिशत परिवहन अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। इस संबंध में दिनांक 22.12.2025 को आयोजित आगामी टीएल बैठक के पश्चात परिवहन की विशेष समीक्षा की जाएगी।

  भण्डारण व्यवस्था पर सख्त निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि उपार्जन अवधि तक चिन्हित सभी गोदाम प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से सायं 08 बजे तक अनिवार्य रूप से खुले रहेंगे। जो गोदाम प्रभारी समय पर गोदाम नहीं खोलेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

  प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र पर नियुक्त नोडल अधिकारी की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिससे उपार्जन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही की संभावना न रहे। धान परिवहन के दौरान मार्ग में बिजली के तारों से उत्पन्न बाधाओं को लेकर जिला आपूर्ति अधिकारी से समन्वय कर तत्काल सुधार कराने के निर्देश भी दिए गए।

  कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि जिन उपार्जन केन्द्रों में खरीदी गई मात्रा और रेडी टू ट्रांसपोर्ट धान की मात्रा में 6000 क्विंटल या उससे अधिक का अंतर पाया गया है, उन केन्द्र प्रभारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाए। इसके साथ ही जिले के समस्त धान मिलर्स से समन्वय स्थापित कर मिलिंग हेतु अनुबंध शीघ्र पूर्ण करते हुए धान मिलिंग कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।

  कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि धान उपार्जन शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या ढिलाई को गंभीर कदाचार मानते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

  बैठक में प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर प्रियल यादव द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गई। उन्होंने जानकारी दी कि जिले में कुल 30697 कृषक पंजीकृत हैं जिनमें से 25670 कृषकों द्वारा स्लॉट बुकिंग कराई गई है। अब तक 9522 कृषकों से धान उपार्जन किया जा चुका है। कुल 556073.47 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया है जिसमें से 386868.92 क्विंटल धान रेडी टू ट्रांसपोर्ट है। इसके विरुद्ध अब तक 226004.86 क्विंटल धान का परिवहन किया गया है जो कुल का मात्र 58.42 प्रतिशत है। मिलिंग हेतु 163694.52 क्विंटल मात्रा स्वीकृत की गई है जिसके विरुद्ध डब्ल्यूएचआर भी 163694.52 क्विंटल दर्ज है। उन्होंने बताया कि अब तक कृषकों को 23.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा 28.59 करोड़ रुपये के ईपीओ जारी किए गए हैं। 
   बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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