अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु पर परिजनों को मिलेंगे दो लाख रुपए
सीधी
जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कई बार अज्ञात वाहन की टक्कर से लोगों की मृत्यु हो जाती है अथवा वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसे मामलों में अब पीड़ितों को अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 लागू की गई है।
पूर्व में अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को सोलेशियम फंड से मात्र 25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती थी। नई योजना के अंतर्गत अब अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में 50 हजार रुपए की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा एक स्वयंसेवी सदस्य नामांकित किया जाएगा। बीमा कंपनी के अधिकारी को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।
अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर पीड़ित व्यक्ति अथवा मृतक के आश्रित तहसीलदार या एसडीएम के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में सहायता राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ दावाकर्ता के बैंक खाते की छायाप्रति, अस्पताल में उपचार से संबंधित बिल, घायल अथवा मृतक की पहचान एवं पता प्रमाणित करने वाले अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही पुलिस में दर्ज एफआईआर की प्रति, दावाकर्ता की पहचान संबंधी प्रमाण पत्र, मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तथा गंभीर चोट की स्थिति में एमएलसी रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक होगा।
आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित जांच-दावा अधिकारी तहसीलदार अथवा एसडीएम द्वारा 30 दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कलेक्टर इस रिपोर्ट के आधार पर 15 दिवस के भीतर आवश्यक कार्यवाही कर पीड़ित अथवा आश्रित को सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा परिवहन आयुक्त को प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा।

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