4 मई से प्राइवेट स्कूलों में शुरू होगा निःशुल्क एडमिशन का द्वितीय चरण
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शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश की द्वितीय चरण की प्रक्रिया 4 मई से प्रारंभ होगी। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से RTE की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत अशासकीय, गैर-अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। प्रदेश में प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जिन विद्यालयों में सीटें रिक्त रह गई हैं, उन्हें द्वितीय चरण के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है।
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने बताया कि द्वितीय चरण में कोई नया पंजीयन नहीं किया जाएगा। केवल वे ही आवेदक शामिल होंगे जिन्होंने प्रथम चरण में आवेदन किया था। जिन अभिभावकों के बच्चों का दस्तावेज सत्यापन पूर्व में नहीं हो सका था, उन्हें पुनः अवसर दिया गया है। ऐसे आवेदक अपने चयनित जनशिक्षा केंद्र पर जाकर सत्यापन करा सकते हैं। पात्र पाए जाने पर वे द्वितीय चरण में विद्यालयों की चॉइस अपडेट कर सकेंगे।
सत्यापन प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र पर अधिकतम दो अधिकारियों की तैनाती की जाएगी तथा जनशिक्षकों की भी सहायता ली जाएगी। यदि किसी अभिभावक को जनशिक्षा केंद्र पर सत्यापन कराने में कठिनाई होती है, तो वे संबंधित विकासखंड स्त्रोत समन्वयक (BRCC) कार्यालय में भी सत्यापन करा सकते हैं।
द्वितीय चरण में वे आवेदक भी शामिल हो सकेंगे, जिन्हें प्रथम चरण में विद्यालय आवंटित नहीं हुआ था या जिन्होंने आवंटन के बावजूद प्रवेश नहीं लिया। ऐसे सभी पात्र अभिभावक अपनी पसंद के अनुसार विद्यालयों की चॉइस पुनः अपडेट कर सकेंगे।
द्वितीय चरण की समय-सारिणी के अनुसार 4 से 9 मई तक दस्तावेज सत्यापन, 11 से 16 मई तक विद्यालयों की चॉइस अपडेट, 20 मई को ऑनलाइन लॉटरी तथा 20 मई से 10 जून तक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
अभिभावकों से निर्धारित तिथियों के भीतर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करने की अपील की गई है, ताकि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिल सके।

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