सीधी: अंधे कत्ल का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी की हत्या कर शव जलाने वाला पति गिरफ्तार

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सीधी: अंधे कत्ल का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी की हत्या कर शव जलाने वाला पति गिरफ्तार



सीधी: अंधे कत्ल का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी की हत्या कर शव जलाने वाला पति गिरफ्तार


सीधी

पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बहरी निरीक्षक राजेश पाण्डेय के नेतृत्व में बहरी पुलिस द्वारा ग्राम दुअरा कला में जली हुई अवस्था में मिले अज्ञात महिला के शव के मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 06 जून 2026 को थाना बहरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुअरा कला में सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का अधजला शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना बहरी पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची तथा मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई। घटनास्थल से जले-अधजले कपड़ों के टुकड़े, धागे के खोखे, जूट के बोरे के अवशेष एवं अन्य महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य बरामद किए गए।

पुलिस अधीक्षक के निरीक्षण एवं दिशा-निर्देश से मिली सफलता
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घटनास्थल पर मिले कपड़ों के कटे हुए टुकड़े, धागे के खोखे तथा सिलाई-कटाई से संबंधित अवशेषों का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर संभावना व्यक्त की कि घटना का संबंध किसी टेलरिंग कार्य अथवा सिलाई व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति से हो सकता है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी बहरी एवं विवेचना टीम को इसी दिशा में जांच करने, जिलेभर में टेलरिंग व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों एवं गुमशुदगी संबंधी सूचनाओं का मिलान करने तथा प्रत्येक तथ्य का वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार पर परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। उनके मार्गदर्शन में की गई सुनियोजित विवेचना से प्रकरण को सुलझाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

मृतका की पहचान एवं जांच के तथ्य

जांच के दौरान मृतका की पहचान ममता नामदेव (उम्र 35 वर्ष), निवासी खैरा थाना कोतवाली जिला सीधी के रूप में हुई। मृतका अपने पति सुरेश नामदेव से अलग रह रही थी तथा न्यायालय द्वारा उसे भरण-पोषण राशि स्वीकृत की गई थी। मृतका अपनी पुत्री लक्ष्मी नामदेव के साथ सीधी में किराये के मकान में रहकर मजदूरी करती थी।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतका एवं उसके पति के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद एवं भरण-पोषण राशि को लेकर मतभेद चल रहे थे। दिनांक 05 जून 2026 को मृतका अपने पति से भरण-पोषण राशि लेने उसकी सिलाई दुकान पर गई थी, जिसके बाद वह वापस घर नहीं लौटी।

हत्या एवं साक्ष्य मिटाने का प्रयास

विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, परिजनों के कथनों एवं अन्य परिस्थितिजन्य तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ कि भरण-पोषण राशि एवं पैसों के विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसी दौरान आरोपी सुरेश नामदेव ने अपनी पत्नी ममता नामदेव की हत्या कर दी।
अपराध को छिपाने की नीयत से आरोपी ने शव को बोरे में भरकर ग्राम दुअरा कला के पहाड़ी मार्ग के किनारे ले जाकर फेंक दिया तथा पहचान मिटाने एवं साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से शव पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी।
घटनास्थल से बरामद सिलाई-कटाई से संबंधित सामग्री, धागे के खोखे, कपड़ों के टुकड़े एवं अन्य भौतिक साक्ष्य आरोपी तक पहुंचने में महत्वपूर्ण साबित हुए।

आरोपी गिरफ्तार

प्रकरण में आरोपी सुरेश नामदेव पिता रमेश नामदेव, निवासी खैरा थाना कोतवाली जिला सीधी के विरुद्ध धारा 103(1), 238(क) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।
अज्ञात महिला के शव की पहचान स्थापित करने, हत्या के कारणों का पता लगाने एवं आरोपी तक पहुंचने में पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के घटनास्थल निरीक्षण, अनुभवजन्य विश्लेषण एवं प्रभावी दिशा-निर्देशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। थाना बहरी पुलिस द्वारा सूक्ष्म भौतिक साक्ष्यों, वैज्ञानिक जांच एवं सतत विवेचना के माध्यम से इस अंधे कत्ल का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया।

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