Sidhi News:हत्या के सनसनीखेज मामले में अभियुक्ता को आजीवन कारावास की सजा व 7000 रू. जुर्माना

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Sidhi News:हत्या के सनसनीखेज मामले में अभियुक्ता को आजीवन कारावास की सजा व 7000 रू. जुर्माना



Sidhi News:हत्या के सनसनीखेज मामले में अभियुक्ता को आजीवन कारावास की सजा व 7000 रू. जुर्माना


सीधी
  बताया गया कि दिनांक 15.05.2018 को सूचनाकर्ता प्राणनाथ पटेल पिता बिन्दु प्रसाद पटेल उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम उफरौली ने थाना अमिलिया में इस आशय की सूचना दर्ज करवाई कि उसका नाती पुष्पराज पटेल उम्र 3 वर्ष दिनांक 14.05.2018 की शाम 06:00 बजे जब गणेश प्रसाद पटेल के घर के सामने से अपने घर की ओर जा रहा था लेकिन बालक पुष्पराज पटेल अपने घर नही पहुचा तब लोगो के द्वारा बालक की तलास गांव उफरौली में की गई लेकिन बालक पुष्पराज नही मिला जो दिनांक 15.05.2018 को गणेश पटेल के घर के पास कुंआ में गिरा व मरा पडा पाया गया है। उक्त सूचना पर जांच पर पाया गया कि पुष्पराज पटेल की हत्या की गई व शव कुंए में फेंक दिया गया था। मर्ग जांच उपरांत थाना अमिलिया में अपराध क्र. 136/18 अंतर्गत धारा 363, 364, 302, 201 भादवि अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि अभियुक्ता मीनू पटेल ने पुष्‍पराज की हत्या करने के आशय से उसे व्यपहृत कर अपने घर ले गयी और उसका गला दबाकर उसकी हत्या‍ कर दी और उसके शव को कुए में फेंक दिया। प्रकरण को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा जघन्य् एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय सत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 148/18 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए लोक अभियोजक श्रीमती श्रद्धा सिंह द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायालय सीधी द्वारा आरोपिया मीनू पटेल पति रामचन्द्रण पटेल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम उफरौली थाना अमिलिया जिला सीधी को धारा 364 एवं 302 भादवि के आरोप में आजीवन कठोर कारावास एवं 3000-/ 3000/- रू. अर्थदण्ड व धारा 201 भादवि के आरोप में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 1000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। प्रकरण में समय-समय पर न्यायालय मे पदस्थ कोर्ट मोहर्रिर प्र.आर. श्री राजलाल रावत द्वारा संमन्स् वारण्ट जारी कर साक्षियों को आहूत कराये जाने में विशेष योगदान दिया गया।


वन्य जीव हत्या के मामले में आरोपियों की सजा बरकरार, निर्णय को सत्र न्या‍यालय ने सही ठहराया:-


 बताया गया कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण लखनलाल सिंह तनय रंगबहादुर सिंह उम्र 71 वर्ष, निवासी ग्राम पखड़ा, थाना बहरी, जिला सीधी (म0प्र0) एवं आल्हा कोल तनय सहदेव कोल उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम जमुआर, थाना बहरी, जिला सीधी (म0प्र0) द्वारा माननीय न्या्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के दोषसिद्धि निर्णय दिनांक 02.09.2022 के विरूद्ध माननीय सत्र न्याबयाधीश सीधी की न्यारयालय में अपील की गई थी, जिसमें अभियुक्त0गण को धारा 9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाकर तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- 10,000/-रूपए (दस-दस हजार रूपए) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अभियुक्तगण द्वारा माननीय सत्र न्यायाधीश सीधी की न्यायालय में अपील दायर की गई थी। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अपील के संबंध में विचारण उपरांत पारित दोषसिद्धि निर्णय को उचित ठहराते हुए यथावत रखा गया। मामला इस प्रकार था कि दिनांक 06.02.2016 को सायंकाल लगभग 07.30 बजे मुखबिर की सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी बहरी परिक्षेत्र सहायक बहरी के हमराह वीरेन्द्र सिंह वीटगार्ड बहरी, परशुराम पठारी, वीटगार्ड डोल अर्जुन सिंह टेकाम, वीटगार्ड सारो अजय कुमार प्रजापति, वीटगार्ड नकझर तथा सुरक्षा श्रमिकों के साथ ग्राम मटपुरिया पहुचे, वहा पहुचने पर वन सीमा के अंदर कक्ष क्रमांक पी-933 में बंदूक के फायर होने की आवाज सुनाई दी, तब वे लोग फायर की आवाज की तरफ दौड़े कुछ ही दूर पर एक नग वन्य प्राणी मृग प्रजाति का चिंकारा घायल अवस्था में तड़पता हुआ मिला, जिसके दाहिने तरफ सीने में बंदूक की गोली लगने के घाव का निशान था। इधर-उधर टार्च एवं सर्च लाइट से देखने पर कुछ ही दूर पर एक व्यक्ति बंदूक लिए हुए भाग रहा था। घेरा बंदी कर उस व्यक्ति को पकड़ा गया और उससे पूछताछ किया गया। पूछने पर उसके द्वारा अपना नाम लखनलाल सिंह बताया और बताया कि साथ में आल्हा कोल निवासी ग्राम जमुआर भी था। प्रकरण में पैरवी लोक अभियोजक, जिला न्‍यायालय सीधी श्री सुखेन्‍द्र द्विवेदी द्वारा की गई।

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