बीपीएल सर्वे और पात्रता पर्ची के लिए नए नियम जारी

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बीपीएल सर्वे और पात्रता पर्ची के लिए नए नियम जारी



बीपीएल सर्वे और पात्रता पर्ची के लिए नए नियम जारी

 
भोपाल।
 खाद्य नियंत्रक, भोपाल ने बताया कि बीपीएल सर्वे और पात्रता पर्ची जारी करने के लिए नई अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के लिए जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए उपलब्ध कराई जाने वाली सेवायें पदाभिहित अधिकारी का पद नाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद नाम, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पद नाम के संबंध निम्नलिखित अनुसार अधिसूचना जारी की गई।
 बीपीएल सर्वे में पात्र परिवार की पात्रता श्रेणी का सत्यापन स्थानीय निकाय द्वारा बीपीएल सर्वे के आधार पर किया जाकर, परिवार के समस्त सदस्यों के आधार दर्ज करने के उपरांत पात्रता पर्ची स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाएगी। स्थानीय निकाय द्वारा अनुशंसा उपरांत जेएसओ/डीएसओ लॉगिन से हितग्राही की समग्र परिवार आईडी को दुकान में मैप कर पात्रता पर्ची के लिए स्वीकृत कर अपडेशन के लिए एनआईसी विंध्याचल भवन भोपाल को प्रेषित किया जाएगी।
 पात्रता पर्ची में सदस्य बढ़ाने एवं कम करने के लिए सर्व प्रथम स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित समग्र परिवार परिवार आईडी में सदस्य का नाम जोड़ा/काटा जाने के उपरांत राशन मित्र पोर्टल पर अनुशंसा उपरांत जेएसओ/डीएसओ लॉगिन से पात्रता पर्ची में नाम जोड़ने / काटने के लिए स्वीकृत कर अपडेशन के लिए एनआईसी को प्रेषित किया जाएगा। एनआईआसी द्वारा पोर्टल अपडेट करने के उपरांत संबंधित को पात्रता पर्ची प्रदान की जाएगी।
 पात्रता पर्ची प्राप्त करने के उपरांत हितग्राही भोपाल के बाहर प्रदेश में किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकान से पीओएस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा राशन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएल सर्वे में पात्र परिवारों को नवीन बीपीएल राशन कार्ड जारी करने की, राशन कार्ड में नाम जोड़ने/काटने की आवश्यकता नहीं होगी। बीपीएल सर्वे में पात्र परिवार उपरोक्तानुसार लोक सेवा गारंटी की सेवाओ का उपयोग कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

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